जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने आइटीसी मौर्या होटल की याचिका पर मॉडल आशना राय को नोटिस भी जारी किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि हर्जाने की राशि साक्ष्यों पर आधारित होनी चाहिए न कि किसी के दावे के अनुसार।
https://www.jagran.com
Model Haircut Case: बालों की गलत कटिंग पर मॉडल को 2 Cr. हर्जाना देने के आदेश पर SC ने लगाई रोक
IPS Kids
0
Comments
Post a Comment