याचिकाकर्ता इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स की ओर से अधिवक्ता जावेद शेख ने कहा कि कुछ राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के अनुरूप कुछ योजनाएं बनाई हैं लेकिन उनमें कोई एकरूपता नहीं है वहीं कई राज्यों में अब भी ऐसी कोई योजना नहीं है।
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मॉब लिंचिंग मामले में मुआवजे को लेकर कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब, आठ सप्ताह का दिया समय
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