शीर्ष अदालत ने कहा कि व्यक्ति के भ्रष्ट और विनाशकारी कृत्यों से रिश्ते की पवित्रता नष्ट हुई है। यहां की एक विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने 2013 में उस व्यक्ति को आइपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म) 377 (अप्राकृतिक अपराध) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया था।
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बेटी से दुष्कर्म करने वाले को बिना किसी छूट के 20 साल की सजा; SC ने कहा, रिश्ते की पवित्रता हुई नष्ट
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