औषधि चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री विधेयक 2023 पर जारी है अंतर-मंत्रालयी परामर्श- अभी राज्यों के पास है औषधियों या सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण को विनियमित करने का अधिकार। वर्तमान में दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों से संबंधित सभी निर्माण गतिविधियों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विनियमित किया जाता है।
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E-Pharmacy: नए विधेयक में दवा निर्माण के विनियमन का अधिकार केंद्र को देने का प्रस्ताव
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