सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि ओडिशा प्रशासनिक न्यायाधिकरण को समाप्त करना संवैधानिक रूप से वैध था। शीर्ष अदालत ने कहा कि संविधान के प्रविधान केंद्र को राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण को भंग करने से नहीं रोकते हैं।
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'ओडिशा प्रशासनिक न्यायाधिकरण को खत्म करना वैध, संविधान के अनुच्छेद 14 का नहीं करता है उल्लंघन'- सुप्रीम कोर्ट
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