सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी कैदी की समय से पहले रिहाई पर विचार करते हुए उसे दी गई पैरोल की अवधि को सजा से बाहर रखा जाएगा। आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे कुछ दोषियों की अपील पर सुनवाई कर रही थी कोर्ट।
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