कानून प्रवर्तन एजेंसियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गतिविधियों पर कड़ी नजर रखती हैं और कानूनी प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करती हैं। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69ए के तहत सरकार सोशल मीडिया खातों सहित गैरकानूनी और दुर्भावनापूर्ण ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करती है।
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Social Media के जरिए आतंक फैलाने की क्षमता पहले से कहीं ज्यादा: केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय
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