Karnataka newsकर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि नौकरी से निकाल देना यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करने का आधार नहीं हो सकता। इसी को देखेते हुए अदालत ने पोस्टर मास्टर के खिलाफ दर्ज शिकायत को खारिज कर दिया है।
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नौकरी से हटाना यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने का आधार नहीं बन सकता, कर्नाटक हाई कोर्ट का बयान
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