सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कुछ व्यस्त लोगों के बयानों के आधार पर वर्तमान कोलेजियम प्रणाली को बपटरी नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने जोर देकर कहा कि शीर्ष अदालत सर्वाधिक पारदर्शी संस्थानों में से एक है।
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कोलेजियम व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, कहा- बेपटरी नहीं की जानी चाहिए वर्तमान प्रणाली
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