बांबे हाई कोर्ट के एरियर देने से इन्कार करने वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा संशोधित दर पर पेंशन से इन्कार करना और सिर्फ एक जनवरी 2020 से भुगतान देने का कोई तर्कसंगत कारण नहीं है।
https://www.jagran.com
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पेंशन सतत प्रक्रिया, एरियर से इन्कार का फैसला खारिज
IPS Kids
0
Comments
Post a Comment