जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस हिमा कोहली की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि जब मामला हाई कोर्ट के विचाराधीन था तो एनजीटी के लिए इस पर आगे बढ़ना उचित नहीं था। जहां तक क्षेत्रीय न्यायाधिकार का सवाल है तो एनजीटी हाई कोर्ट के अधीनस्थ है।
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National Green Tribunal: ट्रिब्यूनलों पर प्रभावी होंगे संवैधानिक अदालतों के आदेश : सुप्रीम कोर्ट
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