केंद्र सरकार ने इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में कहा था कि ऑनलाइन माध्यमों का नियमन टीवी से ज्यादा जरूरी है और अब सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों से न्यूज़ या कॉन्टेंट देने वाले माध्यमों को मंत्रालय के तहत लाने का कदम उठाया है।https://ift.tt/2sd34gp
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