सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुकदमा दर्ज होने के लिए मामले में गवाह आवश्यक। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर राव जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि तथ्यों के दृष्टिगत अनुसूचित जाति-जनजाति ([उत्पीड़न रोकथाम)] अधिनियम के सेक्शन 3([1)]([आर)] के अनुसार अपराध नहीं हुआ है।https://ift.tt/2sd34gp
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