अदालत के जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इन डॉक्टरों को अपनी पढ़ाई पूरी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। कहा कि वे इस दौरान किसी भी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगी।https://ift.tt/2sd34gp
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